Lado Protsahan Yojana Rajasthan : बेटी के जन्म पर एक लाख रूपये मिलेंगे
राजस्थान सरकार ने राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए दिनांक 01.08.2024 से सम्पूर्ण राज्य में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
यह योजना गरीब और पिछड़े वर्गों के परिवारों को बेटी के जन्म से लेकर उसके 21 वर्ष की आयु तक कुल 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस लेख में, हम योजना के उद्देश्य, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, और लाभों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।
Lado Protsahan Yojana Rajasthan के उद्देश्य :
- राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं के पालन-पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
- बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।
- बालिकाओं को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
पात्रता मानदंड: कौन ले सकता है लाभ?
- निवास: आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- जन्म की शर्त: बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद सरकारी या जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लिए मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना आवश्यक है।
- जन आधार: जन आधार कार्डधारी प्रसुताओं को ही देय होगा समस्त किस्तों के लाभ इसी माध्यम में दिए जाएंगे
- पूर्व में मुख्यमंत्री राजश्री योजना की तीसरी किस्त का भुगतान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को भी आगे की किस्तों का लाभ मिलेगा
- शाला में प्रवेश के समय बालिका / माता-पिता / अभिभावक को pregnancy Child Traking and Helth Service Management System ID (PCTS ID) जनाधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- योजनान्तर्गत तृतीय किस्त के भुगतान हेतु राजकीय / निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय से सत्र 2024-25 से प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाएं ही पात्र होगी।
Lado Protsahan Yojana Rajasthan लाभ और किस्तों का विवरण :
योजना के तहत 7 चरणों में कुल 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नवीनतम अपडेट के अनुसार, किस्तें इस प्रकार हैं:
चरण | राशि (₹) | शर्त |
---|---|---|
जन्म पर | 2,500 | संस्थागत प्रसव की पुष्टि पर |
1 वर्ष पूर्ण होने पर | 2,500 | सभी टीकाकरण पूर्ण होने पर |
कक्षा 1 में प्रवेश | 4,000 | स्कूल में दाखिले पर |
कक्षा 6 में प्रवेश | 5,000 | प्रवेश प्रमाण पत्र जमा करने पर |
कक्षा 10 में प्रवेश | 11,000 | माध्यमिक शिक्षा प्रारंभ करने पर |
कक्षा 12 में प्रवेश | 25,000 | उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए |
21 वर्ष की आयु पर | 50,000 | स्नातक या 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर |
कुल राशि | 1,00000 | ₹ |
लाडो प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज :
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड और निवास प्रमाण
- बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण (माता या अभिभावक का)
- PCTS ID / ममता कार्ड जांच प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जन आधार कार्ड
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया : लाडो प्रोत्साहन योजना
1. गर्भवती महिला की एएनसी जॉच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों का चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर गर्भवती महिला का विवरण इन्द्राज किया जायेगा।
2. योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक / सरंक्षक के बैंक खाते में देय होगा ।
3. योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रेकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी / पीसीटीएस आईडी नं. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
4. बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं सम्पूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक / संरक्षक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी ।
5. प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से D.B. T. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गये प्रथम व द्वितीय किश्त के भुगतान का विवरण ओजस पोर्टल को उपलब्ध करवाया जावेगा ।
6. द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस / ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा ।
तृतीय किश्त हेतु देय आर्थिक सहायता
उक्त योजनान्तर्गत पहली कक्षा में प्रवेश पर तृतीय किश्त के रूप में एक मुश्त 4000 /- रूपये प्रदान किये जायेगें एवं यह राशि बालिका के अभिभावक / संरक्षक के बैंक खाते में हस्तानान्तरित की जायेगी।
1. तीसरी किश्त से छटी किश्त तक के लाभ हेतु कक्षा 1, 6, 10 एवं 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
इस हेतु बालिका के माता-पिता / अभिभावक से पूर्व किश्तों की आई. डी. के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा।
2. समस्त राजकीय एव मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा लाडो प्रोत्साहन योजना की तीसरी किश्त अपने विद्यालय के शाला दर्पण या पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रभारी शिक्षक के द्वारा किया जाएगा एवं विद्यालय द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी।
3. राजकीय एव मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 एवं कक्षा 12 में प्रवेश के समय योजना हेतु पात्र बालिकाओं की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक से यूनिक आई.डी. Pregnancy & Child Tracking and Health Services Management System ID (PCTS ID) प्राप्त कर इसका प्रपत्र-9 में इन्द्राज किया जायेगा। जिसके आधार पर शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा।
3. विद्यार्थी सर्च का विकल्प शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगा। योजना के लाभ हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण / पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट किए जाएगें तथा बेनिफिशियरी पोर्टल पर शेष किस्तों का भुगतान किया जाएगा।
4. संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट (Delete) की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
5. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा सम्बन्धित PEEO / UCEEO को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगे ।
6. मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के आवेदन उस क्षेत्र के PEEO/UCEEO की आईडी पर पीएसपी पोर्टल से शाला दर्पण पोर्टल पर फैच किए जाऐंगें।
7. अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर सम्बंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके।
8. लाडो प्रोत्साहन योजना आवेदन हेतु लिंक : लाडो प्रोत्साहन योजना
9. लाडो प्रोत्साहन योजना PDF Download lado protsahan yojana
पर्यवेक्षणः—
योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, राजस्थान सरकार होगा।
निष्कर्ष: बेटियों को समर्पित एक क्रांतिकारी पहल
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना न केवल परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में बेटियों के मूल्य को पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी है। यदि आप पात्र हैं, तो आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करके जल्द से जल्द आवेदन करें।
नवीनतम अपडेट के लिए राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर नज़र रखें।
राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2025: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. लाडो प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और वंचित वर्गों की बेटियों को जन्म से लेकर 21 वर्ष की आयु तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसका मुख्य लक्ष्य बेटियों के प्रति सामाजिक सोच को बदलना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकना है।
2. योजना के तहत कुल कितनी राशि मिलती है?
योजना के तहत 7 किश्तों में कुल ₹1 लाख दिए जाते हैं।
3. पात्रता मानदंड क्या हैं?
- बालिका का जन्म 1 अगस्त 2024 या उसके बाद होना चाहिए।
- माता को राजस्थान की मूल निवासी होना आवश्यक है।
- जन आधार कार्ड अनिवार्य।
4. किस्तों का विवरण क्या है?
राशि निम्नलिखित चरणों में दी जाती है:
- जन्म पर: ₹2,500
- 1 वर्ष पूर्ण होने पर: ₹2,500 (सभी टीकाकरण पूर्ण होने पर)
- कक्षा 1 में प्रवेश: ₹4,000
- कक्षा 6 में प्रवेश: ₹5,000
- कक्षा 10 में प्रवेश: ₹11,000
- कक्षा 12 में प्रवेश: ₹25,000
- 21 वर्ष की आयु पर: ₹50,000 (स्नातक पूरा करने या 21 वर्ष पूर्ण होने पर)
5. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- ऑटो-एनरोलमेंट: संस्थागत प्रसव के बाद अस्पताल द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं। पहली किश्त स्वतः जारी होती है।
- शाला दर्पण / पीएसपी पोर्टल: प्रथम दो किश्त प्राप्त करने के बाद शेष किश्तों का भुगतान प्राप्त करने लिए ऑनलाइन आवेदन कक्षा एक में प्रवेश के समय शाला दर्पण / पीएसपी पोर्टल पर करना होगा।
6. आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड और निवास प्रमाण
- एएनसी जांच प्रमाण /ममता कार्ड / PCTS कार्ड (गर्भवती महिला के लिए)
- बैंक खाता विवरण (माता/पिता/अभिभावक का)
- जन आधार कार्ड
7. क्या निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं भी लाभ ले सकती हैं?
हाँ! योजना का लाभ राजकीय और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को समान रूप से मिलता है।
8. योजना की विशेषताएं क्या हैं?
- सीधे खाते में भुगतान: डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर।
- बालिका की ट्रैकिंग: यूनिट आईडी के माध्यम से किस्तों की निगरानी।
- राजश्री योजना का उन्नत संस्करण: पहले ₹50,000 की तुलना में अब अधिक राशि।
9. यदि कोई किस्त छूट जाए तो क्या होगा?
यदि पहली या दूसरी किस्त नहीं ली गई, तो शेष किस्तें अयोग्य हो जाएंगी। सभी चरणों में निरंतरता आवश्यक है।
10. अधिक जानकारी या शिकायत के लिए कहां संपर्क करें?
- हेल्पलाइन नंबर: 0141-2713633, 0141-2716402
- आधिकारिक वेबसाइट: wcd.rajasthan.gov.in ।