Important amendments to Indian Constitution प्रमुख संविधान संशोधन

Important Amendments to Indian Constitution प्रमुख संविधान संशोधन

भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा बहुमत के आधार पर होता हैं । भारतीय संविधान में अभी तक 97 संशोधन हुए हैं,  97 वां संशोधन दिसम्बर 2011 में हुआ था जो दिनांक 2 जनवरी, 2012 से लागु हो गया हेैं।

यहाँ  भारत के प्रमुख संविधान संशोधन की लिस्ट दी गयी हैं । rpsc upsc ssc net आदि केंद्रीय और राज्य स्तर की परीक्षाओं में संविधान से सम्बंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं इसलिए आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए।

Important Amendments to Indian Constitution with short description –

Important amendments to Indian Constitution प्रमुख संविधान संशोधन

प्रमुख संविधान संशोधन important Amendments

• पहला – जुन, 1951
राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को नवीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया.

• 7वां – 1956
राज्यों का पुनर्गठन.

• 12वां – 1962
पुर्तगाली अधिपत्य वाले गोआ, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना लिया गया.

• 14वां – 1962
फ्रांसीसी अधिपत्य वाले पांडिचेरी को भारत का अंग बना लिया गया.

• 26वां – 1971
राजाओं के प्रिवीसर्प तथा विशेषाधिकार समाप्त.

• 27वां – 1971
पुर्वोतर राज्यों का पुनर्गठन किया गया.

• 35वां – 1974
सिक्किम को सह: राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया.

• 36वां – 1975
सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया.

• 42वां – 1976
प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए. राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह मानने के लिए बाध्य. मौलिक कर्तव्यों का समावेश.

• 44वां – 1978
सम्पति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया. सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में और मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपात की घोषणा राष्ट्रपति करेगा.

• 52वां – 1985
दल बदल विरोधी प्रावधान(दसवीं अनुसूची).

• 58वां – 1987
भारतीय संविधान का हिन्दी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान.

• 61वां – 1989
मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई.

• 65वां – 1990
अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया.

• 69वां – 1991
दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधान सभा की स्थापना की गई.

• 73वां – 1992
पंचायती राज(ग्यारहवीं अनुसूची).

• 74वां – 1992
नगर निकाय सम्बन्धी(बाहरवीं अनुसूची).

• 79वां – 1999
अनुसूचित जाति/जनजाति और एंग्लों इण्डियन के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण सन् 2010 तक बढ़ाया.

• 86वां – 2002
राज्य द्वारा छ: से चोदह साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान.

• 89वां – 2003
अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान.

• 91वां – 2003
दल बदल में केवल सम्पूर्ण दल के विलय को मान्यता. केन्द्र में लोक सभ तथा राज्य मेें विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्री नहीं हो सकते.

• 92वां – 2003
आठवीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं का समावेश. कुल 22 भाषाएं.

• 93वां – 2005
निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण.

• 94वां – 2006
जनजाति हेतु पृथक मंत्रालय(मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, उड़ीसा व झारखण्ड).

• 95वां – 2009
लोकसभा व विधानसभा में एस. सी. व एस. टी. व आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षरण 2020 तक वृद्धि.

• 108वां – 2008
इसके अन्तर्गत लोक सभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.

• 110वां – 2010
स्थानीक निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान.

• 111वां
सहकारी संस्थाओं के नियमित चुनाव और उनमें आरक्षण.

• 112वां
नगर निकायों में महिलाओं के 33 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान.

• 113वां
आठवीं अनुसूची में उडि़या भाषा के स्थान पर ओडिया किया जाना.

• 114वां
उच्च न्यायालयों में जजों की संवानिवृति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना.

• 115वां
वस्तु एवं सेवा कर हेतु परिषद व विवाद निस्तारण प्राधिकरण की स्थापना.

• 116वां – दिसम्बर 2011
लोकपाल बिल लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा में विचाराधीन है.

• 117वां – 2012
एस. सी. , एस. टी. को पदोन्नति में आरक्षण देने से सम्बन्धित ।

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